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हरियाणा सरकार की अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा

अग्निवीरों

अग्निवीरों के लिए कोटे की घोषणा: आज दिनांक 17 जुलाई को हरियाणा सरकार ने कुछ सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज (लैटरल) आरक्षण प्रदान करेगी।

अग्निवीरों के लिए सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री ने कोटा की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जून, 2022 को लागू की गई अग्निपथ योजना सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। “युवाओं को चार साल के लिए सेना में प्रशिक्षित किया जाता है। हमारी सरकार ने इन युवाओं को उनकी चार साल की सेवा पूरी करने के बाद कुछ कोटा देने का निर्णय लिया है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

अग्निवीरों के लिए योजनाएं

हरियाणा सरकार ने अग्निवीर के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं:

  1. कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों में 10% क्षैतिज (लेटेरल) आरक्षण।
  2. समूह बी और सी की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए तीन साल की उम्र की छूट।
  3. पहले बैच के अग्निवीरों के लिए पांच साल की उम्र की छूट।
  4. समूह सी की नौकरियों में नागरिक पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण और समूह बी की नौकरियों में 1% क्षैतिज आरक्षण।
  5. यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।
  6. व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपये का ऋण मिलेगा।

अग्निपथ एक कल्याणकारी योजना

ये घोषणाएँ कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार की आलोचना के बीच आई हैं, जिसमें कांग्रेस ने अग्निवीर को ‘उपयोग-और-फेंक श्रमिक’ कहा है। संसद में इस योजना पर जोरदार बहस हुई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर अग्निवीरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना को 158 संगठनों के सुझाव लेने के बाद और गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया गया है।

निष्कर्ष

अग्निपथ योजना के तहत, 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के युवाओं को चार वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए रखने का प्रावधान है।

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