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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत अपराध की परिभाषा पर दिशानिर्देश दिए, यहां पर जाने सारी जानकारी

SC–ST Act: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल के संपादक को अग्रिम जमानत प्रदान करते समय SC–ST (अत्याचारों की रोकथाम) एक्ट, 1989 के तहत अपमानजनक टिप्पणियों को अपराध मानने की शर्तें निर्धारित की हैं।

कोर्ट के आदेश के अनुसार SC–ST एक्ट के तहत क्या अपराध नहीं माना जाएगा

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि “ SC–ST के सदस्य के खिलाफ किए गए सभी अपमान और धमकियाँ SC–ST Act, 1989 के तहत अपराध नहीं होंगी, जब तक कि यह अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित Scheduled Caste या Scheduled Tribe का सदस्य है।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक्ट की धारा 3(1)(r) जिसमें “अपमानित करने का इरादा” अपराध के रूप में वर्णित है, यह अपराध उन मामलों से जुड़ा है जहाँ जानबूझकर अपमान या धमकी जाति पहचान से संबंधित होती है।

“हर जानबूझकर अपमान या धमकी SC–ST समुदाय के सदस्य को जाति आधारित अपमान का कारण नहीं बनती। यह केवल उन मामलों में कहा जा सकता है जब जानबूझकर अपमान या धमकी छुआछूत के प्रचलित अभ्यास या ‘ऊंची जातियों’ की ‘नीची जातियों/अछूतों’ पर श्रेष्ठता जैसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित विचारों को बढ़ावा देने के लिए होती है,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने आगे कहा कि SC–ST समुदाय के सदस्य होने के तथ्य की जानकारी मात्र से धारा 3(1)(r) की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।

धारा 3(1)(r) के तहत क्या कहा गया है

यह धारा, जो अत्याचारों के अपराधों की परिभाषा देती है, कहती है कि कोई व्यक्ति तब अपराधी होगा जब वह जानबूझकर अपमानित करता है या धमकाता है किसी Scheduled Caste या Scheduled Tribe के सदस्य को सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर।

क्या है मामला ?

केरल के यूट्यूब न्यूज़ चैनल ‘मरुमाण मलयाली’ के संपादक शाजन स्कारिया के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, उनके द्वारा CPM विधायक पी.वी. श्रीनिजान के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर। ये टिप्पणियाँ श्रीनिजान द्वारा जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में खेल छात्रावास के कथित गलत प्रबंधन पर एक न्यूज़ आइटम में की गई थीं। स्कारिया को ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत नहीं दी गई थी।

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